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मतदान में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने उठाया एक और कदम


आगरा। मतदान में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक और कदम उठाया है। पहले मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगेगी फिर रजिस्टर में हस्ताक्षर करेगा।

 

अगर अमिट स्याही को मिटा दिया गया या फिर पहले लगी हुई स्याही का शक हुआ तो ऐसे मतदाता वोट नहीं डाल सकेंगे। मतदाताओं के नाम, पहचान पत्र की अलग सूची तैयार होगी। स्याही सात सेकेंड में अपना असर दिखाएगी। स्याही लगाने से पूर्व मतदान कार्मिक तर्जनी के नाखून से लेकर पोर से चिकनाई युक्त पदार्थ को हटाएंगे।

फर्जी मतदान करने का करते हैं प्रयास

लोकसभा चुनाव-2019 हो या फिर विधानसभा चुनाव-2022। हर चुनाव में अमिट स्याही लगने के बाद लोग उसे मिटा कर फर्जी मतदान करने का प्रयास करते हैं। इस चुनाव में अमिट स्याही लगाने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। सबसे पहले मतदान अधिकारी प्रथम द्वारा मतदाता की पहचान की जाएगी। निर्वाचक नामावली में उसका नाम होने के बाद उसे मतदान कार्मिक द्वितीय के पास भेज दिया जाएगा।

बाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही

इस बार मतदान अधिकारी द्वितीय द्वारा मतदाता की बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली की सफाई की जाएगी फिर अमिट स्याही लगाई जाएगी। इसके बाद मतदाता द्वारा रजिस्टर में हस्ताक्षर किया जाएगा। पूर्व में सबसे पहले मतदाता हस्ताक्षर करता था। इसके बाद स्याही लगाई जाती थी। यूं तो स्याही सात सेकेंड में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है लेकिन इसे पूरी तरह से सूखाने और स्पष्ट मार्क बनने में 40 सेकेंड का समय लगता है।

स्याही के बाद हस्ताक्षर होने में कुछ सेकेंड मिल जाएंगे। हस्ताक्षर के बाद मतदाता पर्ची दी जाएगी। मतदान अधिकारी तृतीय द्वारा मतदाता पर्ची की जांच की जाएगी। साथ ही स्याही लगी है या नहीं, इसे भी देखेगा।