सिविल कोर्ट के मुआवजा जमा करने के आदेश पर रोक
प्रयागराज (आससे)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ प्र राज्य औद्योगिक विकास निगम को बडी राहत दी है। भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 28ए के तहत सिविल कोर्ट के किसानो को अधिक मुआवजा देने के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है और किसानो को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल की खंडपीठ ने उप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम गाजियाबाद की याचिका पर दिया है। याची निगम का कहना है कि भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 18के तहत संदर्भित किये बगैर सिविल कोर्ट ने धारा 28ए की किसानो की अर्जी स्वीकार कर ली। बिना याची को सुने आदेश जारी किया गया है। याची का यह भी कहना है कि निगम के लिए 1962 मे जमीन अधिग्रहीत की गयी थी।और धारा 28में संशोधन 1984 में किया गया है। इस संशोधित कानून को वर्षो पहले किये गये अधिग्रहण पर लागू नही किया जा सकता है।