कोलकाता, तृणमूल अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी द्वारा दायर मानहानि के मामले में अलीपुर अदालत ने राज्य के विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को 19 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। अभिषेक के पिता ने एक सभा में अमित की संपत्ति के बारे में टिप्पणी के लिए सुवेंदु के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। गुरुवार को उस मामले में पहली सुनवाई हुई थी।
कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं सुवेंदु
सुवेंदु ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना अदालत में आवेदन किया। लेकिन अलीपुर कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी और सुवेंदु को 19 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया। सूत्रों के मुताबिक सुवेंदु इसके खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
अभिषेक बनर्जी के पिता पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप
कथित तौर पर अधिकारी ने 20 जून को एक सार्वजनिक सभा में अभिषेक के पिता का नाम लिए बिना भ्रष्टाचार के जरिए हजारों करोड़ रुपये के मालिक होने का आरोप लगाते हुए तंज कसा था। अमित बनर्जी ने दावा किया कि यह टिप्पणी उनको लेकर की गई थी। एक आम नागरिक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद अमित बनर्जी ने एक वकील के जरिए माफी मांगने की मांग को लेकर अधिकारी को नोटिस भेजा था, लेकिन कथित तौर पर उस नोटिस के मद्देनजर सुवेंदु की ओर से कोई जवाब नहीं आया था। उसके बाद अभिषेक बनर्जी के पिता ने सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
19 दिसंबर को पेश होने का आदेश
मामले में अलीपुर कोर्ट ने अधिकारी को एक दिसंबर को सुबह 10 बजे पेश होने का आदेश दिया था। सुवेंदु ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना अदालत में आवेदन किया। लेकिन अलीपुर कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी और सुवेंदु को 19 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया।