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ई दिल्ली, । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) हर किसान के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें किसी आपदा के कारण होने वाले फसलों के नुकसान/बरबाद होने को कवर किया जाता है। नुकसान की स्थिति में पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता मिलती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरुआत फरवरी, 2016 में की गई थी। कृषि मंत्रालय के अनुसार योजना के तहत अब तक 36 करोड़ से अधिक किसान आवेदकों का बीमा किया गया है और इस साल 4 फरवरी तक 1,07,059 करोड़ रुपये से अधिक दावों का भुगतान किया जा चुका है।
72 घंटे में करनी होती है रिपोर्ट
वर्ष 2020 में बीमा योजना में कुछ सुधार किए गए थे, जिसके तहत अगर प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान पहुंचता है तो किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी रिपोर्ट फसल बीमा एप, सीएससी या निकटतम कृषि अधिकारी के माध्यम से देनी होती है। इसके साथ ही, बीमा दावा की प्रक्रिया शुरू होती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम
- वार्षिक वाणिज्यिक एंव बागवानी फसलों के लिए किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रभार (बीमित राशि का प्रतिशत) 5 फीसदी है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबेधित https://www.pmfby.gov.in/ आधिकारिक वेबसाइट है। यहां जाते ही होम पेज पर आपको डॉक्यूमेंट का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद गाइडलाइन्स पर क्लिक करें। फिर नया पेज खुलेगा। यहां आप “PMFBY Basic Features” पर क्लिक करके इससे जुड़े बेसिक फीचर्स की जानकारी हासिल कर पाएंगे।
इसके अलावा आप https://www.pmfby.gov.in/ से ही अपने फसल बीमा के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। होम पेज पर आपको सबसे पहला विकल्प बीमा के लिए अप्लाई करने का ही मिलता है, जहां आपको पहले अपना अकाउंट बनाना होता है और फिर वहीं से आप इसे अप्लाई भी कर पाएंगे।
खरीफ फसल के लिए किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रभार (बीमित राशि का प्रतिशत) 2 फीसदी है।रबी फसल के लिए किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रभार (बीमित राशि का प्रतिशत) 1.5 फीसदी है।