मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है.
मुख्तार के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम जमीन का फर्जी बैनामा कराकर होटल बनाने का आरोप है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा.
अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने गाजीपुर में होटल बनाने के लिए जिस जमीन का बैनामा कराया गया उसकी लीज पहले ही समाप्त हो चुकी थी. बेचने वालों को वह जमीन बिक्री का अधिकार ही नहीं था. जमीन सरकारी थी, जिसके दस्तावेजों में हेरफेर कर बैनामा कराया गया.