जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जिले में धारा १४४ लागू किया है जो २८ फरवरी तक प्रभावी रहेगा इस दौरान आम जन की सुरक्षा के मद्देनजर गंगा नदी में नाव से उसपार रेती में सायंकाल ४ के बाद जाने या वहां रुकने पर प्रतिबन्ध रहेगा। इस दौरान आमजनको भी वहां रुकने पर रोक रहेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि नववर्ष को देखते हुए ३१ दिसम्बर एवं एक जनवरी को गंगा नदी में नौका विहार रात्रि आठ बजे तक ही किया जायेगा। जबकि गंगा नदी के विभिन्न घाटों से नाव द्वारा सायं चार बजे तक ही गंगा उसपार रेत तक जाने की अनुमति रहेगी। इसके उपरान्त कोई भी नौका गंगा उस पार रेत पर नही जायेगी। बोट पर किसी भी प्रकार की पार्टी का आयोजन नही किया जायेगा। नदी पार रेत पर तथा किसी भी नाव पर शराब का सेवन प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि ३० दिसम्बर एवं एक जनवरी के अलावा पूरी शीत ऋतु २८ फरवरी तक गंगा नदी पार रेत पर कोई व्यक्ति या नौका सायं ४ बजे के उपरान्त नहीं रुकेगा। गंगा पा रेत पर शराब का सेवन तथा नावों पर शराब का परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित है।