पटना

जहानाबाद: आवश्यक सेवाओं को छोड़ कल से बन्द रहेंगी सभी दुकानें


      • जिले में 15 मई तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा
      • तेजी से बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश

जहानाबाद। कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। जिले में संक्रमित लोगों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। नगर परिषद, नगर पंचायत एवं प्रखंड मुख्यालयों बढ़ रहे संक्रमितों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा इन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके आलोक में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधिकारी नवीन कुमार ने कई अहम निर्णय लिए हैं।

आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बन्द रहेंगी सभी दुकानें

जिलाधिकारी ने बताया कि लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को धयान में रखते हुए कोरोना वायरस से बचाव, रोकथाम एवं संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने के लिए कुछ कड़े एवं कारगर निर्णय लिए गए हैं। नगर परिषद, नगर पंचायत तथा प्रखंड मुख्यालय अवस्थित मखदुमपुर बाजार, टेहटा बाजार, शकूराबाद, घोषी, काको बाजार एवं कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं, दुकानों, प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष सभी दूकानों को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया गया है।

या नियम एक सप्ताह तक रहेगा प्रभावी

उन्होंने बताया कि यह बंदी रविवार से शुरू होकर एक सप्ताह तक केवल शहरी क्षेत्रों एवं प्रखंड मुख्यालयों में प्रभावी रहेगी। शादी विवाह एवं रमजान पर्व को देखते हुए गुरुवार एवं शुक्रवार को दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। इस दौरान कंटेनमेंट जोन के लिए बनाए गए नियमों का सख्ती एवं कठोरता से अनुपालन कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अत्यंत खतरनाक है। डीएम ने जिलेवासियों से अनावश्यक बाहर नहीं निकलने की अपील की।

15 मई तक जिले में लागू रहेगी निषेधाज्ञा

कोरोना वायरस संक्रमण के अप्रत्याशित वृद्धि को देखते कोविड-19 के रोकथाम को लेकर दंडाधिकारी-सह-जिलाधिकारी नवीन कुमार ने जिले में धारा 144 लागू किया है। यह निषेधाज्ञा 15 मई तक प्रभावी रहेगा। सभी दुकानें चार बजे अपराह्न बंद हो जाएंगे। किसी भी सार्वजनिक स्थल, चौक-चौराहों पर पांच लोग से अधिक एकत्रित नहीं होगे। दुकान,प्रतिष्ठान में एक समय पांच ही लोग रह सकते हैं। कोविड-19 से संबंधिात आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।