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नीरव मोदी को अमेरिकी कोर्ट से झटका,


  1. वाशिंगटन, । भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को अमेरिका की अदालत से राहत नहीं मिली है। नीरव मोदी को झटका देते हुए अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी और उसके दो साथियों की उस याचिका को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने तीन कंपनियों के एक न्यासी द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज करने के अनुरोध किया था। ब्रिटेन की एक जेल में बंद नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में धोखाधड़ी और धन शेाधन के आरोपों का सामना करने के लिए प्रत्यर्पण के भारत के प्रयासों को चुनौती दे रहा है।

बता दें कि तीन अमेरिकी कंपनियों फायरस्टार डायमंड, फैंटेसी इंक और ए जैफ के अदालत द्वारा नियुक्त न्यासी रिचर्ड लेविन ने न्यूयॉर्क की एक अदालत में ये आरोप लगाए हैं। पहले इन तीनों कंपनियों का स्वामित्व अप्रत्यक्ष रूप से 50 वर्षीय नीरव मोदी के पास था। लेविन ने मोदी और उसके साथियों मिहिर भंसाली एवं अजय गांधी को कर्ज देने वालों को हुए नुकसान के लिए 1.5 करोड़ डॉलर का न्यूनतम मुआवजा भी मांगा।

दिवालिया होने संबंधी मामलों की सुनवाई कर रही न्यूयॉर्क की अदालत के न्यायाधीश सीन एच लेन ने बीते शुक्रवार को यह आदेश जारी किया, जो भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी और उसके साथियों के लिए एक झटका है। भारतीय अमेरिकी वकील रवि बत्रा ने न्‍यूज एजेंसी पीटीआइ को बताया, ‘कोर्ट ने स्पष्ट फैसले में अमेरिकी न्यासी रिचर्ड लेविन की संशोधित शिकायत खारिज करने के अनुरोध वाली, अभियुक्त नीरव मोदी, महिर भंसाली और अजय गांधी की याचिका ठुकरा दी है।’