पटना

पटना: ट्रेंड शिक्षकों को ग्रेड पे का लाभ ट्रेनिंग पूरी होने की तारीख से ही होगा देना :हाई कोर्ट


पटना (विधि सं)। पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्रेंड हुए नियोजित शिक्षकों को ग्रेड पे का लाभ उनकी ट्रेनिंग पूरी होने की तारीख से ही मिलेगा। भागलपुर के 38 ट्रेंड नियोजित शिक्षकों को राहत मिला है। सरकारी अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि भविष्य में कोर्ट के आदेशों का अनुपालन सही तौर से करें, ताकि नागरिकों को बेवजह मुकदमेबाजी में न पडऩा पड़े।

पटना हाईकोर्ट ने एक मामले में सरकार को आदर्श नियोक्ता यानी मॉडल एम्प्लायर रहने की हिदायत देते हुए कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि आगे से कोर्ट के आदेशों का पालन सही तौर से होगा। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने भागलपुर जिले के डीएलएड ट्रेनिंग पाए 38 नियोजित शिक्षकों को राहत देते हुए राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि इन सभी  शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ उनके ट्रेनिंग समाप्त होने की तारीख से ही देना होगा।

हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के उस निर्णय को भी निरस्त कर दिया जिसके तहत प्रशिक्षित शिक्षकों को बढ़ा हुआ पे-स्केल उनकी ट्रेनिंग समाप्त होने की तारीख से सांकेतिक यानी नोशनल तौर पर और उनके ट्रेनिंग रिज़ल्ट की तारीख से उन्हें वास्तविक लाभ देने का आदेश था। याचिकाकर्ता के वकील सुनील कुमार सिंह ने कोर्ट को दर्शाया की पहले भी किशोर कुमार बनाम बिहार सरकार वगैरह के मामले में हाई कोर्ट यह तय कर चुकी है कि नियोजित शिक्षकों के मामले में ट्रेनिंग खत्म होने की तारीख से ही उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान मिलना है।

परीक्षा या रिज़ल्ट देरी होने की जवाबदेही शिक्षकों की नहीं, इसलिए उन्हें ट्रेंड पे स्केल का लाभ रिजल्ट की तारीख से तय करना गैर कानूनी है। हाई कोर्ट ने इस दलील को मंज़ूर करते हुए सरकारी अफसरों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए अपने आदेश में कहा की जब पूर्व के फैसलों से हाई कोर्ट यह तय कर चुकी है कि प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ कब से देना है, तब फिर उसके बाद भी सरकार की तरफ से सांकेतिक और वास्तविक लाभ का नया मुद्दा लाना हाई कोर्ट आदेश से विचलन यानी डेविएट करना है।