पटना

पटना: 40,506 प्रधान शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू


22 तक पड़ेंगे ऑनलाइन आवेदन 13,761 पद महिलाओं के लिए

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। राज्य के 40,506 प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गयी। प्रधान शिक्षकों के 40,506 पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पद विज्ञापित किये गये हैं। प्रधान शिक्षकों का प्रारंभिक वेतन प्रक्रम 30,500 रुपये होगा एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे।

प्रधान शिक्षकों के 40,506 पदों में अनारक्षित वर्ग के लिए 16,204, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4,046, अनुसूचित जाति के लिए 6,477, अनुसूचित जनजाति के लिए 418, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7,290, पिछड़ा वर्ग के लिए 4,861 एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1,210 पद हैं। 35 फीसदी क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप 40,506 पदों में से महिलाओं के लिए 13,761 पद हैं। इनमें अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 5,686, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वर्ग की महिलाओं के लिए 1,203, अनुसूचित जाति की महिलाओं लिए 2,430, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 124, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 2,696 एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 1,622 पद हैं।


पटना में सबसे ज्यादा 1980 पद

पटना (आशिप्र)। प्रधान शिक्षकों के सर्वाधिक 1980 पद पटना जिले में हैं। सबसे कम 216 पद शिवहर जिले में हैं।वर्णानुक्रम से जिलों की बात करें, तो अररिया में 1327, अरवल में 335, औरंगाबाद में 1093, बांका में 1220, बेगूसराय में 738, भागलपुर में 902, भोजपुर में 1139, बक्सर में 651, दरभंगा में 1424,पूर्वी चंपारण में 1914, गया में 1697, गोपालगंज में 1050, जमुई में 828, जहानाबाद में 547, कैमूर में 612, कटिहार में 1115, खगडिय़ा में 544, किशनगंज में 812, लखीसराय में 473, मधेपुरा में 810, मधुबनी में 1883, मुंगेर में 536, मुजफ्फरपुर में 1629, नालंदा में 1352, नवादा में 963, पूर्णिया में 1354, रोहतास में 1271, सहरसा में 754, समस्तीपुर में 1540, सारण में 1436, शेखपुरा में 247, सीतामढ़ी में 1107, सीवान में 1209, सुपौल में 1047, वैशाली में 1112 एवं पश्चिमी चंपारण में 1639 पद हैं।


केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत वाले स्वतंत्रता सेनानियों के पोता-पोती, नाती-नतिनी के लिए दो फीसदी आरक्षण के तहत 810 पद हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में नि:शक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए चार फीसदी आरक्षण के तहत दृष्टि बाधित के लिए 421, मूक बधिर के लिए 410, अस्थि दिव्यांग के लिए 397 तथा मनोविकार-बहुदिव्यांग के लिए 392 पद हैं।

नियुक्ति के लिए 150 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। सामान्य अध्ययन के 75 अंक एवं डीईएलएड विषय के 75 अंकों के प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी। साक्षात्कार नहीं होगा। आवेदन हेतु पंचायतीराज-नगर निकाय मूल कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों के लिए न्यूनतम लगातार आठ वर्षों का शैक्षणिक अनुभव तथा स्नातक कोटि के शिक्षक के लिए सेवा संपुष्टिï अनिवार्य है।