- नयी दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के शिविर पर 29 जनवरी को हुए कथित हमले की विशेष जांच दल (एसआईटी) से स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को केन्द्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।
केंद्र ने यह कहते हुए इस याचिका का विरोध किया कि यह ‘गलत मंशा’ पर आधारित है तथा स्वतंत्र एसआईटी जांच अवाछंनीय है।
लेकिन न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार के गृह विभाग और अलीपुर थाने (जिसके अधिकार क्षेत्र में घटनास्थल आता है) को नोटिस जारी किया और उनसे याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय, गृह विभाग और अलीपुर के थाना प्रभारी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल अमन लेखी ने अदालत से कहा कि याचिका में ‘केंद्र सरकार से स्वतंत्र’ अधिकारियों वाली एक एसआईटी गठित करने की मांग की जा रही है जो संभव नहीं है।
इस पर अदालत ने कहा कि विधि अधिकारी द्वारा दिये गये कारण, नोटिस नहीं भेजने का आधार नहीं हो सकते। ऐसा कहते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख 26 जुलाई को संयुक्त पुलिस आयुक्त के हस्ताक्षर वाली स्थिति रिपोर्ट पेश की जाए।
याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली और हरियाण के बीच सिंघू बॉर्डर पर किसानों के शिविर पर 29 जनवरी को कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां तैनात ” पुलिस कर्मियों की मदद से” हमला किया था।