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- प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह प्रमंडलीय आयुक्त पटना ने लोक शिकायत की सुनवाई में दिया यह निर्देश
- लंबे समय से अनुपस्थित तेल्हाड़ा के चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ होगा गठित
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बिहारशरीफ (आससे)। प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह प्रमंडल आयुक्त पटना द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत 13 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें लंबे समय से कार्य से अनुपस्थित एडिशनल पब्लिक हेल्थ सेंटर तेल्हाड़ा के चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित कर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। जबकि कारगिल बस स्टैंड बिहारशरीफ में अवैध वसूली के मामले में नगर आयुक्त को जांच कर अवैध धंधे को रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल द्वारा लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय आवेदन की सुनवाई की गयी तथा परिवादी को नियत समय के भीतर न्याय प्रदान करने हेतु लाभन्वित किया गया। परिवादी मनोज कुमार एवं भूषण कुमार द्वारा कारगिल बस स्टैंड में बंदोबस्तधारियों द्वारा अवैध वसूली का मामला लोक शिकायत निवारण के प्रथम अपील में लाया गया। इसकी सुनवाई करते हुए प्राधिकार ने परिवादी एवं लोक प्राधिकार के पक्ष सुनने के दौरान नगर आयुक्त बिहारशरीफ को संबंधित मामले की जांच कर कार्रवाई तथा अवैध धंधे को रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई का निर्देश दिया।
इसी प्रकार जिले के परिवादी विकास आनंद द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तेल्हाड़ा में प्रसव की व्यवस्था, कुत्ता काटने की दवा, सर्पदंश की दवा नहीं रहने की शिकायत प्रथम अपीलीय आवेदन में की गयी, जिसे गंभीरता से देखते हुए तेल्हाड़ा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ दीपाश्री के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित कर कार्रवाई करने का आदेश सिविल सर्जन को दिया गया। इस मामले की जांच पहले हीं अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर द्वारा करायी गयी थी। यह सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी।