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मुंबईः क्रूज ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी दो टूक में जवाब दिया है। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ 1.25 करोड़ रुपए के मानहानि केस में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव से कहा है कि वह उनके बेटे के खिलाफ मलिक के ट्वीट्स को गलत साबित करें। वहीं कोर्ट ने नवाब मलिक से हलफनामा भी मांगा है जिससे ये साबित हो पाए कि उन्होंने समीर के जन्म से मुसलमान होने का जो दावा किया था वो सत्यापित हो सके।
गौरतलब है कि समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव ने कोर्ट से मांग की है कि भविष्य में मलिक द्वारा कोई भी फर्जी या गलत टिप्पणी ना की जाए। ध्यानदेव ने नवाब मलिक से 1.25 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि की भी मांग की है।