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संसद में दिल्ली नगर निगम विधेयक पास, राज्‍यसभा में ध्वनि मत से मंजूरी


नई दिल्‍ली, । संसद में दिल्ली नगर निगम विधेयक पास हो गया है। इसे राज्‍यसभा में ध्वनि मत से मंजूरी दी गई। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश किया। विधेयक राष्ट्रीय राजधानी के तीन नगर निगमों को एकजुट करने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में संशोधन की मांग करता है। विधेयक को लोकसभा ने 30 मार्च को पारित किया था। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल को पेश करते हुए कहा कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 का संशोधन करने के लिए विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। दिल्ली सरकार का सौतेला व्यवहार सभी 3 एमसीडी के कुशल कामकाज में बाधा डालता है।

यदि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारें नागरिक निकायों के साथ सौतेला व्यवहार करती हैं, तो न तो पंचायती राज और न ही शहरी स्थानीय निकाय सफल होंगे। जो लोग हमें सत्ता के भूखे कहते हैं, उन्हें खुद को आईने में देखना चाहिए। दिल्ली म्यूनिसिपल बिल किसी भी तरह से संघीय ढांचे पर हमला नहीं है।

दिल्‍ली से संबंधित कोई भी कानून लाने का पूरा अधिकार

इससे पहले लोकसभा में विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इस विधेयक को एमसीडी को आत्मनिर्भर बनाने और उसकी सेवाओं को चुस्त-दुरूस्त करने के लिए लाया गया है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर एमसीडी के साथ सौतेला व्यवहार करने और राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप हिस्सेदारी नहीं देने का आरोप लगाया।