- नई दिल्ली, । सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) ने गुरुवार को सहारा समूह की फर्म सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड और सुब्रत रॉय सहित उनके तत्कालीन निदेशकों को चार सप्ताह के भीतर सेबी के पास 2,000 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है। मिलने वाले इस फंड को बाजार नियामक सेबी एस्क्रो खाते में रखा जाएगा। SAT ने एक आदेश जारी करते हुए यह कहा कि, इस रकम को जमा करने के बाद कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ कुर्की आदेश हटा लिया जाएगा।
इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने कंपनी के तत्कालीन निदेशकों ए एस राव और रनोज दास गुप्ता की वृद्धावस्था और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ जारी कुर्की आदेशों को वापस लेने का निर्देश दिया है। वर्तमान अपील साल 2018 के अक्टूबर महीने में पारित सेबी के एक आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसके तहत सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (SICCL) और उसके तत्कालीन निदेशकों को वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर (OFCDs) जारी करके कंपनी द्वारा एकत्र किए गए 14,000 करोड़ रुपये को 15 फीसद सालाना ब्याज दर के साथ वापस करने के लिए कहा गया था।