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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रेप-4 को सख्ती से लागू करने को कहा, स्कूलों को बंद करने के दिए आदेश


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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रेप-4 को सख्ती से लागू करने को कहा।

एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर की सरकारों को ग्रेप-4 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्यों को ग्रेप-4 के तहत आवश्यक निगरानी कार्यों के लिए तत्काल टीमों का गठन करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने इन सरकारों से 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली और एनसीआर में ग्रेप-4 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्यों को तुरंत टीमों का गठन कर आवश्यक निगरानी कार्य करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्य सरकारों और केंद्र को निर्देश दिया कि वे ग्रेप-4 में दिए गए उपायों पर तुरंत विचार करें और सुनवाई की अगली तारीख से पहले उन्हें उसके सामने सभी बातों को रखें। दिल्ली और एनसीआर सरकारों को उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित करने को कहा।