लखनऊ, । देश की सुरक्षा की जानकारी आइएसआइ को मुहैया कराने के मामले में निरुद्ध सेना के पूर्व जवान सौरभ शर्मा की अर्जी एनआइए/एटीएस की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। सौरभ ने इस अर्जी में अपने मुकदमे का विचारण कोर्ट मार्शल के जरिए भारतीय सेना से कराने की मांग की थी। विशेष जज मो. गजाली ने अभियुक्त सौरभ शर्मा की इस अर्जी व उसकी अर्जी पर एनआइए द्वारा दर्ज कराई गई आपत्ति का जिक्र करते हुए अपना विस्तृत आदेश पारित किया है। कहा है कि सौरभ शर्मा का यह कथित अपराध उसकी सेवानिवृति/निष्कासन के बाद भी निरतंर जारी रहा था।
Related Articles
संसद के विशेष सत्र: लोकसभा में पेश हुआ नारी शक्ति वंदन बिल महिलाओं को मिलेगा 33 फीसद आरक्षण
Post Views: 1,106 संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन पीएम मोदी ने लोकसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि इस सत्र में कई ऐतिहासिक फैसले होने वाले हैं। संसद की कार्यवाही से जुड़ी पल-पल की खबरों के लिए बने रहिए जागरण के साथ… 19 Sept 20232:53:21 PM राज्यसभा की […]
UP Bus Accident: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने व्यक्त किया शोक, मुआवजे का एलान
Post Views: 854 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. कहा कि घायलों के इलाज और उन्हें बिहार लाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं. पटनाः उत्तर प्रदेश (यूपी) के बाराबंकी में मंगलवार देर रात हुए सड़क हादसे में कुल 19 […]
सिलीगुड़ी रेलवे कॉरिडोर से जुड़ा बांग्लादेश,
Post Views: 570 भारत और बांग्लादेश के बीच चिल्हाटी और हल्दीबाड़ी रेल रूट पर 56 साल बाद ट्रेन चली है. अंतरराष्ट्रीय सीमा से हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन की दूरी 4.5 किलोमीटर है. जबकि चिल्हाटी से दूरी तकरीबन 7.5 किलोमीटर है. खास बात यह है कि 56 साल बाद इस रेलमार्ग के शुरू होने से भारत और […]