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अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने की विशेष आरक्षण का प्रावधान करने से लेकर दूसरी कई रियायतें देने की घोषणा


नई दिल्ली। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए रक्षा ओर गृह मंत्रालय ने विशेष आरक्षण का प्रावधान करने से लेकर कई दूसरी रियायतें देने की घोषणा की है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय की नौकरियों की भर्ती में 10 सीटें आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्रालय से जुड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की नौकरियों की भर्ती में भी 10 फीसद सीटें अग्निवीरों के लिए आरक्षित की जाएंगी।

अ‌र्द्धसैनिक बलों और असम रायफल्स में अग्निवीरों को 10 फीसद आरक्षण के साथ मिलेगी उम्र सीमा में छूट

वहीं गृह मंत्रालय ने भी इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सभी केंद्रीय अ‌र्द्धसैनिक बलों और असम रायफल्स में अग्निवीरों के लिए 10 फीसद भर्ती का प्रावधान करने की घोषणा की है और नौकरियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में भी रियायत देने का फैसला किया है। इसी तरह जहाज रानी मंत्रालय और स्किल मंत्रालय की ओर से भी अग्निवीरों को रोजगार का विकल्प मुहैया कराने के लिए कई कदम उठाने का ऐलान किया गया है।

16 सरकारी उपक्रमों की नौकरियों में 10 फीसद आरक्षण के प्रस्ताव को दी मंजूरी

अग्निपथ योजना के खिलाफ देशव्यापी हिंसक प्रदर्शन के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को तीनों सेनाओं के प्रमुखों और रक्षा सचिव के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक के बाद ही राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय, भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा मंत्रालय से जुड़े 16 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की नौकरी की भर्तियों में 10 फीसद सीटों का आरक्षण अग्निवीरों के लिए किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में आधिकारिक बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया है कि आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय में नौकरी की रिक्तियों में 10 फीसद सीटें आरक्षित करने के प्रस्ताव को रक्षामंत्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा असैन्य पदों और रक्षा मंत्रालय के सभी 16 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी अग्निवीरों के लिए 10 फीसद के आरक्षण का यह प्रावधान लागू किया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय से जुड़ी सार्वजनिक क्षेत्र के जिन उपक्रमों में यह प्रावधान लागू होगा वे हैं- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल), भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल), हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल), मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (एमडीएल), मिश्रा धातु निगम (मिधानी) लिमिटेड, बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड (एवीएनएल), एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यू एंड ईआईएल), मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआईएल), यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल), ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल), इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) और ट्रूप कम्फ‌र्ट्स लिमिटेड (टीसीएल)।

रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्तमान में जारी आरक्षण के अतिरिक्त उपलब्ध कराया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह केवल ऐलान नहीं है बल्कि इन्हें लागू करने के लिए प्रासंगिक भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय के उपक्रमों को भी अपने संबंधित भर्ती नियमों में समान संशोधन करने की सलाह दी जाएगी और इन नौकरियों में अग्निवीरों की भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी किया जाएगा।

राजनाथ सिंह ने एक बार फिर अग्निपथ का पूरा समर्थन करते हुए कहा कि काफी सोच विचार कर सेना और देश के हित मे इस योजना को लाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय से भी ट्वीट कर अग्निवीरों को केंद्रीय अ‌र्द्धसैनिक बलों और असम रायफल्स की नौकरियों की भर्ती में 10 फीसद सीट आरक्षण देने का बड़ा ऐलान किया गया। इसमें खास बात यह है कि आरक्षण के साथ ही अग्निवीरों को भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा में तीन साल की छूट भी मिलेगी। अभी अ‌र्द्धसैनिक बलों में भर्ती की उम्र 18-23 साल है। अग्निवीर अधिकतम 25 साल में सेना से बाहर आ जाएगा और इस लिहाज से उसके पास अ‌र्द्धसैनिक बलों में जाने का पूरा मौका होगा।

अग्निवीरों के पहले बैच को पांच साल की छूट देने का भी ऐलान

कोविड की दो साल कीबाधा को देखते हुए गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के पहले बैच को केंद्रीय अद्धैसैनिकों बलों में प्रस्तावित इस आरक्षण का लाभ देने के लिए अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल की छूट देने का भी ऐलान किया है। इसी तरह जहाज रानी मंत्रालय ने नौसेना से बाहर निकलने वाले अग्निवीरों को मर्चेंट नेवी से लेकर अपने कई अन्य सेवाओं में मौका देने का ऐलान किया है। जबकि स्किल मंत्रालय की ओर से अग्निवीरों को तमाम तरह के स्किल सर्टिफिकेट और डिप्लोमा से लेकर वैकल्पिक कैरियर का रास्ता खोलने के लिए कई अहम कदम उठाने की घोषणा की है। उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्य सरकारों की ओर से भी अग्निवीरों के सेना से बाहर आने के बाद उनके रोजगार के लिए योजनाओं की घोषणाएं की जा रही है।