नई दिल्ली। एससी/एसटी एक्ट मामले में गिरफ्तार व्यापम घोटाले के व्हिसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगा। CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने रिहाई के लिए जमानत शर्त तय करने के लिए मध्य प्रदेश की निचली अदालत को कहा है।
कोर्ट ने कहा कि जिस अदालत में मुकदमा चल रहा है, जमानत की शर्तें भी वहीं से तय की जाएंगी। बता दें कि व्यापम घोटाले में शामिल डॉक्टर आनंद राय को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया था। इसे चुनौती देते हुए डॉक्टर आनंद राय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और याचिका दायर की थी। वहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जमानत याचिका खारिज करने की मांग की है।
हलफनामे में मध्यप्रदेश सरकार ने कहा है कि अपराध की गंभीरता और बड़े पैमाने पर समाज पर इसके बड़े प्रभाव को देखते हुए जमानत ना दी जाए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आनंद राय का सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक भी आपराधिक इतिहास रहा है। वो न्याय की प्रक्रिया से भाग सकते हैं।