दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा कि उनके पास एक शख्स ने ईमेल करके शिकायत की है. ईमेल को कोर्ट को दिल्ली पुलिस ने दिखाया. दिल्ली पुलिस ने कहा कि सभी कंसेंट्रेटर ऐप के जरिये नहीं बेचे जा रहे थे. पुलिस के तरफ से कोर्ट में कहा गया कि आरोपी नवनीत कालरा जो कह रहे हैं कि फतेहपुरी एसएचओ से उन्होंने कलाबाजरी की शिकायत की, ये गलत है. जिस नंबर पर WhatsApp किया और कोर्ट को स्क्रीन शॉट दिखा रहे हैं, वो एसएचओ का नम्बर नहीं है.
नई दिल्ली. ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जमाखोरी मामले पर साकेत कोर्ट आरोपी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को फैसला सुनाएगी. वहीं आरोपी हितेश आरोपी की जमानत पर भी साकेत कोर्ट कल फैसला देगी. इसी बीच, साकेत कोर्ट ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी मामले में चार आरोपियों सतीश सेठी, गौरव सूरी, गौरव खन्ना, विक्रांत को जमानत दे दी. पचास हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी. दिल्ली पुलिस के वकील ने आज सुनवाई के दौरान आरोपी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि WhatsApp ग्रुप पर कंसेंट्रेटर बेचे जा रहे थे. 18 हज़ार के कंसेंट्रेटर को 50 हज़ार या उससे कही ज्यादा 70 हज़ार तक बेचे जा रहे थे. ये कोरोना काल में धोखा है. इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने कहा की अभी जांच चल रही है, 420 का मुकदमा बनता है. 7 साल की सजा है. लिहाजा, अग्रिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए.