पटना

किन्नरों के लिए हो अलग से पुलिस यूनिट: हाईकोर्ट


पटना (विधि सं)। पटना हाईकोर्ट के समक्ष सोमवार को राज्य में चल रहे पुलिस बहाली में ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों को भी आरक्षण दिए जाने के मामले पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वीरा यादव द्वारा उक्त मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अजय ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किन्नरों के लिए सिपाही और दारोगा की बहाली में आरक्षण का प्रावधन कर दिया गया है, लेकिन अदालत का कहना था कि यदि किन्नरों के लिए राज्य में बटालियन का गठन नहीं किया जा सकता है तो कमसे कम यूनिट का प्रावधान किया जाए। इसके साथ ही खंडपीठ ने उक्त मामले में आगे की सुनवाई हेतु आगामी 28 जनवरी के लिये स्थगित कर दिया।