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कुतुबमीनार में हिंदू कर सकेंगे पूजा या नहीं? दिल्ली कोर्ट 9 जून को सुनाएगी अहम फैसला


नई दिल्ली, । कुतुबमीनार में हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां होने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पूछा कि भले ही यह मान लिया गया हो कि इसे ध्वस्त कर ढांचा खड़ा किया गया था, लेकिन कानूनी अधिकार क्या है जो आपको अधिकार देता है।

अदालत ने कहा कि यह मानते हुए कि मुसलमानों द्वारा मस्जिद के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था, तो महत्वपूर्ण सवाल यह है क्या अब आप दावा कर सकते हैं इसे किस आधार पर बहाल किया जाए?

 

अदालत ने कहा अब आप चाहते हैं कि इस स्मारक को मंदिर में बदल दिया जाए, इसे जीर्णोद्धार कहा जाए, मेरा सवाल यह है कि आप यह कैसे दावा करेंगे कि वादी को यह मानने का कानूनी अधिकार है कि यह लगभग 800 साल पहले मौजूद था?