- पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को राहत देते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अदालत में जाधव का प्रतिनिधित्व करने के किए वकील की नियुक्ति को लेकर भारत को और समय प्रदान किया है। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा जाधव को सुनाई गई मौत की सजा और दोषसिद्धि की उक्त अदालत में समीक्षा की जानी है।
भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी, 50 वर्षीय कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी एवं आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच न देने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) का रुख किया था।
‘द हेग’ स्थित आईसीजे ने जुलाई 2019 में फैसला दिया कि पाकिस्तान को जाधव को दोषी ठहराने और सजा सुनाने संबंधी फैसले की ‘प्रभावी समीक्षा एवं पुनर्विचार’ करना चाहिए और बिना किसी देरी के भारत को जाधव के लिए राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने का भी अवसर दिया जाना चाहिए।