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केरल सरकार ने 1 करोड़ के वैक्सीन ऑर्डर को किया कैंसल, हाई कोर्ट को किया सूचित


  • तिरुवनंतपुरम, । केरल सरकार ने राज्य हाई कोर्ट को सूचित किया है कि उसने वैक्सीन की 1 करोड़ के आदेश को रद कर दिया है। इसके पीछे की वजह बताते हुए राज्य सरकार ने कहा कि वैक्सीन कंपनियों ने राज्य को सूचित किया है कि वे केंद्र द्वारा निर्धारित सीमा के तहत इतनी खुराक प्रदान नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र को नई टीकाकरण नीति पर कल तक जवाब देने का निर्देश दिया है।

आपाहिज और दुर्बल रोगियों का केरल में होगा वैक्सीनेशन

इसके अलावा केरल सरकार ने राज्य में वैक्सीनेशन के लेकर कहा कि प्रदेश में अपाहिज और दुर्बल रोगियों का टीकाकरण किया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा कि ऐसे लोगों का वैक्सीनेशन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी वर्तमान में उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को उनके आवास पर खराब हो सकती है।

राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी

उधर, भारत सरकार ने 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम (National COVID Vaccination Program) के लिए आज संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, वैक्सीन की खुराक का राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में आवंटन का आधार, क्षेत्र की आबादी, संक्रमण के आंकड़े और वैक्सीनेशन के आंकड़ों को ध्यान में दी जाएगी। इसके साथ ही वैक्सीन के खुराक की कीमत प्राइवेट अस्पतालों के लिए प्रत्येक वैक्सीन निर्माता कंपनियों की ओर से तय किया जाएगा। वैक्सीन की बर्बादी का आवंटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।