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कोरोनाकाल में ठप पर्यटन-उद्योग पर गुजरात सरकार का फैसला, टैक्स और बिजली बिल से छूट दी


  1. गांधीनगर। कोरोनाकाल में ठप हो चले पर्यटन उद्योग को राज्य सरकार ने राहत प्रदान की है। सरकार द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट व वॉटरपार्क को 1 साल तक प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी गई है। साथ ही बिजली बिल के फिक्स चार्ज में छूट देने का भी निर्णय रूपाणी सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने आपसी चर्चा में माना कि, कोरोना की दूसरी लहर काबू करने के लिए लगे मिनी लाॅकडाउन से होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और वॉटरपार्क को आर्थिक नुकसान हुआ है। ऐसे में छूट देने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के कार्यालय की ओर से बताया गया कि, अब प्रदेश में होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट और वाटर पार्क को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक 1 साल के लिए बिजली बिल के फिक्स चार्ज में छूट रहेगी। बस एक्चुल चार्ज ही वसूला जाएगा। सरकार के इस निर्णय पर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सोमाणी ने तसल्ली जताई। उन्होंने कहा कि, प्रदेश में होटल-रेस्टोरेंट्स को सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स में जो राहत दी है,वाकई उसका हमें फायदा मिलेगा। यूं कि, सूबे में छोटे-बड़े होटल, रेस्टोरेंट सालाना 10 हजार से 25 लाख तक प्राॅपर्टी टैक्स चुकाते हैं और कोरोनाकाल में इन्हें आर्थिक रूप से बहुत नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे में बिजली बिल का फिक्स चार्ज न लेने का निर्णय भी सराहनीय है।