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कोरोना की वजह से रिहा किए गए कैदियों को करना होगा सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश


नई दिल्ली. देश भर से 2674 विचाराधीन कैदियों को आत्मसमर्पण करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. 15 दिन के भीतर इन कैदियों को सरेंडर करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बाबत आदेश दिया है. कोविड-19 लॉकडाउन के चलते इन कैदियों को जमानत दी गई थी. इनको हाईकोर्ट ने 2 से 13 नवंबर, 2020 के बीच चरणबद्ध तरीके से आत्मसमर्पण करने को कहा था.

अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी कैदियों को आत्मसर्पण करने का आदेश दिया है. कोरोना की वजह से इन कैदियों को रिहा किया गया था, लेकिन कोरोना का खतरा कम होने की वजह से उन्हें वापस जेल जाने का आदेश दिया गया है.

दूसरी ओर, भारत में एक दिन में कोविड-19 के 15,510 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या 1.11 करोड़ से अधिक हो गई. वहीं, लगातार पांचवे दिन उपचाराधीन मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ और यह 1,68,627 पर पहुंच गई.केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह आठ बजे जारी किए गए अपडेट आंकड़ों के अनुसार, देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,11,12,241 हो गए हैं. वहीं, 106 और मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,57,157 हो गई.