पटना

गया: जिले में धारा 144 के तहत शाम चार बजे बंद हुई दुकानें


      • वैवाहिक कार्यक्रमों के कर्फ़्यू रात 10 बजे से प्रभावी
      • सूनी हुई शहर की सड़कें

गया। वैश्विक आपदा कोरोना महामारी के अप्रत्याशित मामलों में वृद्धि के मद्देनजर पूरे जिले में 144 धारा लागू कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी जिला दंडाधिकारी अभिषेक सिंह ने इस बाबत की जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश के अनेक राज्य के साथ साथ बिहार राज्य में कोरोना पाजिटिव मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए 28-04-2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोविड-19 के प्रभाव को रोकने एवं नियंत्रित करने हेतु पूर्व के लगाए गए प्रतिबंधों के अतिरिक्त निम्न प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से 15-05-2021 तक लागू करने संबंधी दिशा निदेश गृह विभाग, बिहार द्वारा जारी किया गया है।

इस निदेश के आलोक में दंप्रसं की धारा 144 लागू करने का निदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा दिया गया है। इस आदेश के 29-04-2021 से सारी दुकाने शाम 6 बजे के बजाए अपराह्न 4 बजे बन्द होगी। रात्रि कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। विवाह समारोह में 50 व्यक्तियों एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रभावी होगी। विवाह समारोह में डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

यह प्रतिबंध निम्न सेवाओं या गतिविधियों पर लागू नहीं होंगी सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के अधीन औधोगिक प्रतिष्ठान निर्माण कार्य ई-कामर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां खाद्य पदार्थ की डिलीवरी रात्रि 9 बजे तक एवं अन्य सभी गतिविधियां संध्या 6 बजे तक स्वास्थ्य प्रक्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान एवं गतिविधियां ठेला पर फल या सब्जी की घूम घूमकर बिक्री कृषि एवं इससे जुड़े कार्य  सम्पूर्ण जिला में उपरोक्त लगाए गए प्रतिबंधों हेतु आदेश जारी किया जाता है।