चंदौली

चंदौली। सीडब्लूए के पहल पर मुआवजा का निर्देश


चंदौली। पटाखे की फैक्ट्री में हुए विस्फोट से मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ऐतिहासिक आदेश देते हुए चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि मृतको के परिवार एवं घायलों को मुआवजा की धन राशि देकर साक्ष्य और सबूत चार सप्ताह में आयोग के समक्ष प्रस्तुत करे। पूरा मामला जनपद भदोही के रोहटा मुहल्ले की है। जहाँ 2019 में अबैध पटाखा फैक्ट्री में जबरजस्त विस्फोट हुआ था। जिसमे बारह लोगों की जान चली गई थी और चार लोग घायल हो गए थे। पुलिस की लापरवाही से अबैध पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए ह्यूमन राइड सीडब्लू ए के चेयरमैन योगेन्द्र कुमार सिंह योगी ने पूरे मामले को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत भेजकर मृतकों के परिवार को उचित मुआवजा और दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर कठोरतम कार्यवाई की मांग की थी। आयोग ने शिकायत पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए चौरी एसएचओ सहित दो ैएसआई एक दीवान को सस्पेंट कर उनके ऊपर विभागीय करवाई भी की गई थी साथ ही अबैध पटाखा फैक्ट्री संचालन के मामले में तीन लोगों के ऊपर अपराधिक मामला भी दर्ज किया गया था। 09 जून 2021 को आयोग ने सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव को निर्देश दिया था कि आठ सप्ताह के भीतर भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इसके बावजूद आयोग को प्रमुख सचिव से कोई जबाब नही मिला। आयोग ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए चीफ सेक्रेटरी के गैर जिम्मेदराना रवैये को गंभीरता से लेते हुए 08 मार्च 2022 को अपने ऐतिहासिक फैसले में निर्णय दिया कि मृतकों के परिवार को पाँच-पांच लाख और घायलो को दो -दो लाख रुपये चार सप्ताह के अवधि के भीतर भुगतान कर भुगतान प्रमाण पत्र के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।