विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम )प्रभात कुमार यादव की अदालत ने छेडख़ानी के आरोप में टकटकपुर अनौला निवासी आरोपित विजय कुमार, संजय लाल एवं साहिल की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने पर प्रत्येक से ३०-३० हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभूपत्र निष्पादित करने पर उन्हें तत्काल रिहा किए जाने का आदेश दिया। आरोपितों की ओर से अधिवक्ता रवि प्रकाश श्रीवास्तव,अभय कुमार सिंह व सैयद शाहनवाज आलम ने पक्ष रखते हुए बताया कि वादी मुकदमा थाना कैंट में इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि १४ नवंबर २०२० को रात्रि ९ बजे उसके मकान के सामने विपक्षी गढ़ जुआ खेल रहे थे तथा पड़का फोड़ रहे थे उसकी पुत्री ने मना किया तो उसकी पुत्री के ऊपर पटाखा फेंक दिया। पीडि़ता ने विरोध किया तो आरोपितों ने उसकी पुत्री के साथ छेडख़ानी करने लगे व हाथ पकड़ कर जमीन पर गिरा मारने लगे अपनी पुत्री की आवाज सुनकर जब वादी दौड़ा तो भाग कर मौके पर आया तो वे लोग एक राय होकर लाठी डंडा वादी मुकदमा व उसकी पत्नी तथा पुत्र की भी लाठी डंडे से मारने लगे। शोर पर लोग इक_ा हो गए। महेंद्र प्रसाद व उसकी औरत निर्मला देवी थाने के लिए घर से निकली तो रास्ते में रोक कर आरोपियों ने उन्हें मारा पीटा जिसके बाद वादी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी।