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जाधव को अपील का अधिकार देने वाला कानून राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा


 इस्लामाबाद, । पाकिस्तान के कानून मंत्री फारोग नसीम (Farogh Nasim) ने शुक्रवार को कहा कि कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav ) को उसकी सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार देने वाला नया कानून ‘व्यक्ति विशेष’ के लिए नहीं बल्कि ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ का मुद्दा है। पाकिस्तान अब इससे पीछे नहीं मुड़ सकता। इस मुद्दे पर विपक्ष द्वारा की जा रही आलोचनाओं का जवाब देते हुए उन्होंने यह बात कही।

नसीम ने कहा, अंतरराष्ट्रीय अदालत (समीक्षा और पुनर्विचार) विधेयक किसी खास व्यक्ति के लिए है। यह कानून के दायरे में आने वाले हर व्यक्ति पर लागू होगा। बता दें कि पाकिस्तान की संसद में एक बिल पास किया गया है, जिससे तहत जासूसी और आतंकवाद के मामले में मृत्युदंड पाए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव अंतरराष्ट्रीय अदालत में अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि जाधव को उन्होंने अप्रैल 2017 में बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मामले में कहा था कि पाकिस्तान ICJ के निर्णय की अवहेलना कर जाधव को राजनयिक सहायता नहीं दे रहा है। विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज करते हुए नसीम ने कहा कि यह खेदपूर्ण है कि विपक्ष बिना अध्ययन किये इन मुद्दों पर आपत्ति कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘कुलभूषण जाधव का मामला पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और यह हमारे देश की लाल रेखा है। आप खुद को एक नेता कैसे कह सकते हैं जब आपको इन मामलों की समझ ही नहीं है।