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तमिलनाडु में 6 मई से लागू होंगे कड़े प्रतिबंध, रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू


  • चेन्नई,। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने के बाद कोरोना के नए मामलों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। राज्य के अंदर पिछले 2 दिनों से 20 हजार से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच राज्य में कुछ कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। नए प्रतिबंध 6 से 20 मई तक लागू रहेंगे। इस दौरान रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन होगा। आपको बता दें कि तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे के अंदर 20952 नए मरीज मिले हैं।

राज्य के अंदर जो नए प्रतिबंध लागू किए गए हैं, उसकी लिस्ट इस प्रकार है:-

– नियमों के मुताबिक, सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ को ही बुलाने की अनुमित होगी।

– पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सिर्फ 50 फीसदी यात्रियों की संख्या के साथ ही चलेगा। इसमें ट्रेन, मेट्रो, बस और टैक्सी सेवा शामिल है।

– इसके अलावा रेस्टोरेंट और होटलों को रात 12 तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। यहां पर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी, सिर्फ टेक अवे की सुविधा होगी।

– किराना, दूध, सब्जी की दुकानें 12 तक ही खुली रहेंगी। हालांकि, आवश्यक वस्तु की दुकानें, मेडिकल शॉप्स और दूध की दुकानें पहले की तरह चलती रहेंगी।

– स्पा, जिम, मॉल, थिएटर और मनोरंजन केंद्रों को बंद करने का ऐलान किया गया है। साथ ही किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षिक, मनोरंजन आयोजन पर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

– अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को जाने की अनुमति होगी।

– नॉनवेज की दुकानें और पोल्ट्री स्टॉल शनिवार को बंद रहेंगे।

– इसके अलावा जरूरी सेवाओं की इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग चलती रहेगी। इसके अलावा टेलिकॉम कंपनियां चाहे तो नाइट कर्फ्यू जारी रख सकती हैं।