- नई दिल्ली, तिहाड़ जेल के अंदर बीते दिनों हुई गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया। ताजपुरिया की हत्या के मामले की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर उसके पिता व भाई की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल किया कि जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने वाली इस घटना के समय अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
चाकू जेल के अंदर कैसे पहुंचा?
अदालत ने साथ ही घटनास्थल पर बरामद हुए चार चाकू पर भी सवाल उठाया। अदालत ने हलफनामा दाखिल करके जेल अधिकारियों को बताने को कहा कि चाकू अंदर कैसे पहुंचा। साथ ही अगली सुनवाई पर संबंधित जेल अधीक्षक को अदालत में पेश होने का निर्देश भी दिया।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने जेल महानिदेशक, दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि उनके मुवक्किल डीटीसी चालक हैं और घटना के बाद उनके जान को खतरा होने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए।
इस पर पीठ ने पुलिस को टिल्लू के पिता व भाई की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 25 मई तक के लिए स्थगित कर दी। दो मई को हाई सिक्योरिटी वाले सेल में बंद टिल्लू की गोगी गैंग के सदस्यों ने हत्या कर दी थी।