नई दिल्ली। आप सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला मामले में तीस हजारी की एक सत्र अदालत ने सोमवार को दिल्ली पुलिस की याचिका पर आरोपी विभव कुमार से जवाब मांगा है। दिल्ली पुलिस ने अविश्वसनीय दस्तावेजों की सूची दाखिल करने और आपूर्ति करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी है।
इस बीच, अदालत ने बिभव कुमार के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रही मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) अभिषेक गोयल ने ट्रायल (मजिस्ट्रेट) अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर आरोपी बिभव कुमार से जवाब मांगा है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट अदालत के अविश्वसनीय दस्तावेजों की सूची दाखिल करने के आदेश को चुनौती दी है। कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले को 3 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
दिल्ली पुलिस ने कार्यवाही पर रोक लगाने की अपील की
अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए और कार्यवाही पर रोक लगाने की अपील की। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर रोक नहीं दी गई है क्योंकि याचिका की विचारणीयता विचाराधीन है। दूसरी ओर, बिभव कुमार की ओर से करण शर्मा के साथ वकील रजत भारद्वाज पेश हुए और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि याचिका बिल्कुल भी सुनवाई योग्य नहीं है।