पटना

दंडित होंगे एड्स संक्रमितों के साथ भेदभाव करनेवाले : मंगल


लोकपाल व शिकायत निवारण पदाधिकारी निबटायेंगे मामले

      • 54 शिकायत निवारण पदाधिकारी किये जा रहे हैं प्रशिक्षित
      • सात को पटना में होगा राज्य उन्मुखी कार्यक्रम

पटना (आससे)। एचआईवी एड़स संक्रमितों और उनके परिजनों के साथ पारिवारिक व सामाजिक भेदभाव करना अब आसान नहीं होगा। उन्हें परेशान करने वालों को न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। उन पर कानूनी काररवाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने रविवार को बताया कि उनकी समस्याओं के निवारण के लिए अस्थायी लोकपाल की नियुक्ति की गयी है।

केन्द्र सरकार का एचआईवी एड्स एक्स २०१७ को मार्च, २०२१ से लागू कर दिया गया है। इसके तहत एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतें सुनी जायेगी और उनका निवारण भी होगा। इस क्रम में पटना में एक राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी सात जनवरी को होगा। इस प्रशिक्षण में लाकपाल एवं शिकायत निवारण पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

प्रशिक्षण में ५४ शिकायत निवारण पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। इसमें इस बात की भी जानकारी दी जायेगी कि एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के साथ यदि भेदभाव की शिकायत मिलती है, तो उसका निवारण कैसे हो। स्टेट गवमेंट इस दिशा में काफी संवेदनशील है। उन्मुखी कार्यक्रम में बिहार स्टेट लीगल सर्विस आथरिटी के रिप्रेंजेटिव एक्ट से संबंधित धाराओं की जानकारी देंगे।

इस तरह के आयोजनों से सूबे में एड़स मरीजों के प्रति एक साकारात्मक संदेश देने की कोशिश है ताकि मरीजों को समाज में उपेक्षित न होना पड़े से संबंधित समस्या और केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा संचालित सुरक्षा योजनाओं से संबंधित समस्याएं हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की कोशिश है कि इस एक्ट  के तहत केन्द्र सरकार के मानक के अनुरूप राज्य में संचालित करें।