उत्तर प्रदेश वाराणसी

दहेज प्रताडऩा में आरोपित पति को मिली जमानत


दहेज के लिए विवाहिता को मारने.पीटने व प्रताडि़त करने के मामले में आरोपित पति को जमानत मिल गयी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय )आशीष कुमार राय की अदालत ने जलकल परिसर, भेलूपुर निवासी विजय को २०-२० हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नागेश्वर प्रसाद आकाश व पवन सिंह ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार जलकल परिसर, भेलूपुर निवासिनी पूनम देवी ने १० मई २०१९ को भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि २४ अप्रैल २०१८ को उसका विवाह जलकल परिसर निवासी विजय के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में पांच लाख रुपये नगद की मांग को लेकर आएदिन प्रताडि़त करते रहते थे। कुछ दिनों तक तो वह बर्दाश्त की , लेकिन ससुराल वालों का आतंक दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही गया और वह लोग मुझे जलाकर मारने का प्रयास किये। इस दौरान मेरी ननद , सास, श्वसुर एवं देवर भी पति के साथ मुझे नग्न करके बेल्ट से मारने.पीटने लगे। इस मामले में पीडि़ता की शिकायत पर भेलूपुर पुलिस ने पति विजय सास रमावती देवी, श्वसुर मोहन साह, ननद मधु साह व देवर अजय उर्फ बाबू के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।