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दिल्ली हाई कोर्ट ने ए-फोर साइज के पेपर से जुड़ी याचिका पर केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश,


नई दिल्ली, अदालती कामकाज के लिए लीगल साइज और फुल स्केप साइज पेपर के बदले ए-फोर साइज के पेपर का इस्तेमाल करने व दोनों पन्नों पर प्रिटिंग करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार व अपने रजिस्ट्रार जनरल को विचार करने को कहा। पीठ ने कहा यदि सुप्रीम कोर्ट में यह हो सकता है, तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं? बुनियादी ढांचा समान है। जहां भी संभव हो, इस तकनीक को लागू किया जाना चाहिए।

पीठ ने केंद्र सरकार को मामले में चार सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल करने को भी कहा। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा कि जहां भी संभव हो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में यह कैसे किया जा रहा है और इससे संबंध में आदेश क्या हैं। मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। सेंटर फार एकाउंटिबिलिटी एंड सिस्टमैटिक चेंज संस्था ने याचिका दायर कर ए-4 साइज पेपर के इस्तेमाल का हाई कोर्ट समेत सभी निचली अदालतें में लागू करने की मांग की है।