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पंजाब में हथियारों के लाइसेंस की होगी समीक्षा, हर्ष फायरिंग अपराध,


 चंडीगढ़। पंजाब में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के बीच राज्य सरकार ने हथियारों के लाइसेंस जारी करने की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। जिला उपायुक्तों के व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने तक कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक रहेगी। जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली हर्ष फायरिंग दंडनीय होगी। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था को देख राज्य सरकार की ओर से हथियारों के लाइसेंस का रिव्यू करवाने का फैसला लिया है।

राज्य में कितने लोगों के पास हथियारों के लाइसेंस है। लाइसेंस किस आधार पर दिए गए। क्या जिसने लाइसेंस लिया उसे किसी तरह की काेई खतरा था या नहीं, लाइसेंस किस आधार पर दिया गया। इन सभी बातों का रिव्यू किया जाएगा।

बता दें, शिव सेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के लिए लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी लाइसेंसी हथियारों के इस्तेमाल की होने के मामले सामने आए जिसके बाद अब सरकार ने यह निर्णय लिया है। यह रिव्यू तीन माह में पूरा किया जाएगा।

सिद्धू मूसेवाला की हत्या, शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या व अन्य आपराधिक वारदातें होने के बाद राज्य सरकार की ओर से देर से लिया गया यह बड़ा फैसला है। इसके अलावा हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। यह पाबंदी इंटरनेट मीडिया पर भी लगाई गई है।

अब कोई भी इंटरनेट मीडिया पर हथियारों के साथ अपनी पोस्ट शेयर करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। इसके लिए पुलिस का आइटी व साइबर सेल नजर रखेगा। हथियारों व हिंसा को प्रोत्साहित करने वाले गीतों पर भी पूर्ण तौर पर पांबदी लगाई जाती है। राज्य सरकार के गृह व न्याय विभाग की ओर से यह आदेश जारी किए गए है। ताकि राज्य में अमन कानून की स्थिति को कायम किया जा सके।