पटना (आससे)। वित्तीय वर्ष ज्यों-ज्यों अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रहा है त्यों-त्यों वित्त विभाग की बंदिशें बढ़ती जा रही है। वित्त विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी स्वीकृत स्कीम-चालू स्कीम के अंतर्गत आवश्यक देयता के निर्वहन हेतु यदि आवश्यक राशि पीएल-पीडी खाते में अंतरित करना आवशक है तो वित्तीय अनुशासन का पालन करना होगा।
विभाग ने कहा है कि संबंधित स्कीम अंतर्गत संगत शीर्ष से कोषागार के माध्यम से पीएल-पीडी खाते में उतनी ही राशि का अंतरण किया जाये जितना ३१ मार्च तक खर्च हो सके। एक रोड़ तक की राशि का पीएल-पीडी खाते में नियमानुसार अंतरण हेतु विभाग अपने स्तर से स्वीकृति प्रदान कर अग्रेतर कार्रवाई करेगा। एक करोड़ से अधिक की राशि का पीएल-पीडी खाते में नियमानुसार अंतरण की कार्रवाई प्रशासी विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरांत की जायेगी।
इधर विभाग ने कहा है कि अब २० मार्च तक सभी प्रकार के बिल ट्रेजरी में जमा किये जा सकते हैं। पूर्व में जो आदेश जारी किया गया था उसमें १५ मार्च तक ही ट्रेजरी में बिल जमा कराने को कहा गया था। मकसद वित्तीय वर्ष के अंतिम समय में वित्तीय अनुशासन बनाये रखना है। इस निर्देश को सख्ती से पालन करने का निर्देश सभी विभागीय प्रमुख, प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिलाधिकारियों को दिया गया है।