पटना। सरकार ने कोरोना महामारी पर नियंत्रण की दिशा में लॉकडाउन के फैसले को परिणाम देखते हुए काफी सराहनीय माना है। नए संक्रमण और मौतों की संख्या में भारी गिरावट देखते हुए लॉकडाउन की समयावधि को 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ गृह विभाग ने लॉकडाउन के नियम कानूनों में कई महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं।
इनमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब शहरी क्षेत्र में सुबह 7 से 11 बजे की बजाय दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक ही खुलेंगी। इन दुकानों में फल, सब्जी, किराना, दूध आदि शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्र में यह दुकानें सुबह आठ बजे से दोपहर के 12 बजे तक खुलेंगी। गृह विभाग से जारी नए गॉइडलाइन के अनुसार अब रेस्टोरेंट, होटल तो पूरी तरह बंद ही रहेंगे। भोजन का होम डिलिवरी भी सुबह नौ बजे से रात नौ बजे के बीच ही किया जाएगा।
सभी सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, खेलकूद, शैक्षणिक, मनोरंजनात्मक कार्यक्रम पर रोक होगा। स्टेडियम, पार्क, स्वीमिंग पुल, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम आदि बंद रहेंगे। सरकार ने नए गॉइडलाइन के साथ जो बड़ा बदलाव किया है, वह यह है कि अब शादी समारोह में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। वह भी कोरोना संक्रमण के बचाव से संबंधित मानदंड का पालन करते हुए। इन समारोह में डीजे, बारात पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। इसकी सूचना क्षेत्रीय थाने को तीन दिन पहले देनी होगी। इससे पहले शादी समारोह के लिए 50 लोगों की सीमा तय थी। श्राद्ध कार्यक्रम में भी 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
नए गॉइडलाइन में सामने आया है कि सरकारी कोविड केयर सेंटर और अस्पतालों में सामुदायिक किचेन का संचालन होगा और इसी तर्ज पर निजी अस्पताल भी मरीज तथा अटेंडेंट की सुविधा बढ़ा सकेंगे। लेकिन इसके लिए सरकार से तय साफ-सफाई संबंधी मानदंड का पालन करना होगा।
हालांकि इस महामारी में बेरोजगारी और भुखमरी की संकट को देखते हुए मनरेगा और शहरी रोजगार योजना के तहत कराए जाने वाले कार्यों को सरकार ने अनुमति दी है। इस बार सरकार ने एक अन्य बड़े फैसले के अनुसार राशन कार्ड धारकों को मई महीने में दिए जाने वाले राशन का किसी प्रकार का राशि नहीं लिए जाने का निर्णय लिया है। इस राशन का भार वहन सरकार खुद करेगी।