पटना

पटना: तबादले में दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता


नहीं मिलेगा स्थानांतरण यात्रा भत्ता

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। इच्छित तबादले में दिव्यांग शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को प्राथमिकता मिलेगी। इससे संबंधित प्रावधान किये गये हैं। प्रावधान के मुताबिक सेवानिवृति में एक वर्ष अथवा उससे कम की अवधि बची हो, को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि कोई शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्ष स्वयं अथवा उसकी पत्नी-पति अथवा उनके आश्रित असाध्य रोग या गंभीर बीमारी (स्थास्थ्य विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र, आदेश, निदेश के अनुसार) से ग्रसित हो अथवा किसी शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्ष का पुत्र-पुत्री अथवा पत्नी-पति मंद बुद्धि अथवा मानसिक रोग से ग्रसित हो तो उन्हें स्थानान्तरण में प्राथमिकता दी जायेगी। इसके लिए असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक के स्तर पर निर्गत स्वास्थ्य संबंधित प्रमाण पत्र वेब पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

पति-पत्नी में से एक के राज्य सरकार या केन्द्र सरकार अथवा उनके उपक्रम के अधीन अथवा स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत रहने पर पदस्थापन स्थल पर स्थानान्तरण पर प्राथमिकता दी जायेगी। संविदा पर कार्यरत रहने के मामले में यह प्रावधान लागू नहीं होगा। संबंधित श्रेणी में वरीयतम शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्ष का स्थानान्तरण किया जायेगा। अंतर वरीयता का आधार नियोजन पत्र निर्गत की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि, जो बाद की तिथि हो, के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा। उक्त तिथि समान होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी, उन्हें वरीय माना जायेगा। जन्म तिथि के समान होने की स्थिति में अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्ष का नाम पहले होगा, वह वरीय होंगे।

स्थानान्तरित होने वाले शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्ष का संबंधित नये नियोजन इकाई में उनकी वरीयता का निर्धारण उनके नियोजन वर्ष अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने का वर्ष, जो बाद में हो, में पूर्व से पदस्थापित शिक्षको के बाद का स्थान निर्धारित किया जायेगा। इस आशय का घोषणापत्र संबंधित दिव्यांग शिक्षक- पुस्तकालयाध्यक्ष एवं महिला शिक्षिका-पुस्तकालयाध्यक्ष को वेब पोर्टल पर अपलोड कराना भी आवश्यक होगा। चूँकि अन्तर नियोजन स्थानान्तरण की कार्रवाई संबंधित दिव्यांग शिक्षक- पुस्तकालयाध्यक्ष एवं महिला शिक्षिका-पुस्तकालयाध्यक्ष के अनुरोध पर होगा, इसलिए संबंधित को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

अंतर नियोजन इकाई पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्रशासी विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। जिला के अंदर के अंतर नियोजन इकाई स्थानान्तरण की कार्रवाई को पूर्ण कराने के लिए संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे। अंतर जिला (अंतर नियोजन इकाई) स्थानान्तरण की कार्रवाई को पूर्ण कराने के लिए प्रारंभिक विद्यालयों के मामलों में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा जबकि माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों के मामलों में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा नोडल पदाधिकारी होंगे।

वैसे शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्ष जिनकी सेवा अवधि तीन वर्ष या उससे अधिक होगी, वे ही आवेदन दे सकेंगे। अनुशासनिक कार्यवाही अधीन अथवा निलंबित अथवा दोनों से आच्छादित शिक्षक- पुस्तकालयाध्यक्ष आवेदन देने के पात्र नहीं होंगे।

पपपण् इसमें वे ही शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्ष सम्मिलित हो सकेंगे, जिनके प्रमाण पत्र की जाँच सक्षम स्तर से होकर सही पाई गयी हो। उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के अधीन वर्ष 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त शिक्षक -पुस्तकालयाध्यक्ष के नियुक्ति से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच निगरानी विभाग द्वारा की जा रही है। जिन शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष के प्रमाण पत्रों की प्रमाणिकता की जाँच हो चुकी है और सही पाई गई है, वे ही उक्त आवेदन देने के पात्र होंगे। जो शिक्षक संगत नियोजन नियामावली के तहत प्रशिक्षित हांे, वे ही आवेदन के पात्र होंगे। आवेदन देने की निर्धारित तिथि तक संबंधित शिक्षक का वेतन भुगतान हो चुका हो अथवा वेतन भुगतान हेतु पात्र हो, वे ही आवेदन दे सकेंगे। अंतर नियोजन इकाई पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु अधिकतम तीन प्रस्ताव दिया जा सकेगा। आरक्षण कोटि में समानता वाले शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्ष के बीच पारस्परिक स्थानान्तरण होगा।

एक श्रेणी के शिक्षक विभिन्न नियोजन इकाईयों में अपने ही श्रेणी के पद पर पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु उक्त प्रस्ताव का उपभोग कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप वर्ग-01 से 05 के शिक्षक पंचायत-प्रखण्ड-विभिन्न नगर नियोजन इकाई अन्तर्गत वर्ग-01 से 05 के शिक्षक के पद पर पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव दे सकते हैं। इसी प्रकार वर्ग-09 से 10 के शिक्षक जिला परिषद्वि-भिन्न नगर नियोजन इकाई अन्तर्गत वर्ग-09 से 10 के शिक्षक के पद पर पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव दे सकते हैं।

इच्छुक एवं पात्र शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्ष के द्वारा विहित प्रपत्र में अभ्यावेदन वेब-पोर्टल पर निर्धारित समय सीमा में दिया जाएगा। पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए संबंधित शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर उपयुक्त शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्ष के जोड़ा का पहचान वेब पोर्टल में ही साफ्टवेयर के माध्यम से किया जायेगा। वेब जेनरेटेड सूची को डाउन लोड करके संबंधित नोडल पदाधिकारी द्वारा संबंधित नियोजन इकाईयों को सूचित किया जायेगा। विरमन पत्र के साथ  संबंधित शिक्षक के सेवापुस्त को अद्यतन कर (अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सहित) संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से स्थानान्तरित होने वाले नियोजन इकाई से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

स्थानान्तरित होने वाले शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्ष का संबंधित नये नियोजन इकाई में उनकी वरीयता का निर्धारण उनके नियोजन वर्ष अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने का वर्ष, जो बाद में हो, में पूर्व से पदस्थापित शिक्षकांे के बाद का स्थान निर्धारित किया जायेगा। इस आशय का घोषणापत्र संबंधित शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्ष को वेब पोर्टल पर अपलोड कराना भी आवश्यक होगा। चूँकि पारस्परिक स्थानान्तरण की कार्रवाई शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्ष के अनुरोध पर होगी, इसलिए संबंधित को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।