पटना

पटना नगर निगम का बड़ा फैसला, कोरोना से मौत पर अस्थाई कर्मिंयों को भी मिलेंगे 10 लाख


  • लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े प्रतिष्ठानों से नहीं लिया जायेगा कचरा शुल्क
  • खुद कचरा प्रोसेस करने वाले प्रतिष्ठानों को कचरा शुल्क में दी जायेगी रियायत

पटना (आससे)। पटना नगर निगम में लॉकडाउन के कारण बंद पड़े प्रतिष्ठानों से कचड़ा शुल्क नहीं लिया जाएगा। सशक्त स्थायी समिति में लिए गए निर्णय के बारे में नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के विभिन्न आदेशों के अधीन जितने भी प्रतिष्ठान लॉकडाउन के दौरान बंद रहे जैसे शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर उनसे लॉकडाउन की अवधि का कचरा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा स्लम बस्ती में कच्चे मकान से कूड़ा उठाव के लिए कोई कचरा शुल्क नहीं लगेगा।

स्लम बस्ती में पक्के मकानों से लिए जाने वाले मासिक कचरा शुल्क को 30 रुपये से घटाकर 20 रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की गई। नगर निगम क्षेत्र में आने वाले वैसे प्रतिष्ठान जो स्वंय गीले कचरे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उन्हें निर्धारित कचरा शुल्क में पचास फीसदी की छूट दिए जाने की मंजूरी दी गई।

नगर आयुक्त ने बताया कि वर्तमान में पटना नगर निगम द्वारा निर्धारित कचरा शुल्क की सूची में संशोधन करते हुए नई श्रेणियों को जोडऩे पर सहमति प्रदान की गई। इसके तहत पेट्रोल पंप से 15 सौ,मॉल (सिनेमा हॉल के साथ) 5 हजार रुपये, मॉल (बिना सिनेमा हॉल के) 3 हजार रुपये, सुपर मार्केट से 2 हजार रुपये, शो रूम तथा जिम से 1 हजार रुपया प्रति माह लिया जाएगा। इसके अलावा सशक्त स्थायी समिति द्वारा दुकानों, व्यवसायिक कार्यालयों एवं गोदाम के वर्ग में क्षेत्रफल के आधार पर उपश्रेणियों को जोडऩे की मंजूरी दी गई।

इसके अलावा सशक्त स्थायी समिति द्वारा जनहित में भामाशाह फाउंडेशन को पटना नगर निगम क्षेत्रांतर्गत शमशान घाटों यथा- दीघा घाट, बांस घाट, गुलबी घाट एवं खाजेकला घाट पर जगह उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई। भामाशाह फाउंडेशन द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित घाटों पर गरीबों की अन्तयेष्टि नि:शुल्क की जाएगी। वहीं, गरीबी रेखा से उपर व्यक्ति के पार्थिव शरीर को घर से घाट तक ले जाने एवं विद्युत प्रणाली से 1500 रुपये एवं लकड़ी से 4900 रुपये में अंत्येष्टि की जाएगी।

अंतिम संस्कार के दौरान उपयोग में आने वाली सभी सामग्री एवं संसाधनों-नाई, हजाम, ब्राह्मण, आदि की व्यवस्था भामाशाह फांउंडेशन द्वारा निशुल्क की जाएगी। पटना नगर निगम के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को (आउटसोर्सिंग कर्मियों को छोड़कर), सेवाकाल में असामयिक मृत्यु के उपरांत अंतिम संस्कार हेतु दिए जाने वाले अनुग्रह अनुदान को तीन हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान की गई है।

कोरोना महामारी के दौरान कार्यरत पटना नगर निगम के आउटसोर्सिंग कर्मिंयों को भी बोनस के रूप में 4500 रुपये एवं कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके आश्रित को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इससे पहले, बोनस और मुआवजे की सुविधा मात्र पटना नगर निगम के कर्मियों को दिए जाने की स्वीकृति 42वीं साधारण बैठक में दी गई थी।

पुनाईचक पार्क का नामकरण दानवीर भामा शाह पार्क के नाम से करने की स्वीकृति प्रदान की गई। राजेंद्र नगर रोड-10, महामूदीचक का नामकरण कन्हैया पथ करने की स्वीकृति प्रदान की गई। सैदपुर नहर रोड स्थित पार्क का नामकरण रंगकर्मी प्रवीण चंद्रवंशी स्मृति पार्क करने की स्वीकृति प्रदान की गई। वार्ड संख्या-48 में टिकिया टोली सड़क का नाम लल्लु सिंह (निषाद) पथ एवं मोहर टोला (चाईं टोला) पथ का नाम पूर्व पार्षद शहीद शिवनन्दन प्रसाद चंद्रवंशी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।