पटना

पटना: परीक्षा रद्द हुई, तो नपेंगे अफसर


इंटरमीडिएट-मैट्रिक कंपार्टमेंटल-विशेष परीक्षा को लेकर निर्देश

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। राज्य में कदाचारमुक्त इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक की कंपार्टमेंटल-सह-विशेष परीक्षा संचालन को लेकर मुख्य सचिव द्वारा प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों, वरीय पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये गये हैं। राज्य में इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंटल-सह-विशेष परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू होकर चार मई तक चलेगी। इससे इतर मैट्रिक की कंपार्टमेंटल-सह-विशेष परीक्षा पांच मई से शुरू होगी एवं नौ मई तक चलेगी।

कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देश के मुताबिक यदि किसी परीक्षा केंद्र पर कदाचार अथवा किसी अन्य कारण से पूरी पाली की परीक्षा रद्द हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी अपने स्तर से जांचोपरांत दायित्व निर्धारित करेंगे कि किस स्तर से की गयी लापरवाही, उदासीनता या अनुशासनहीनता के कारण परीक्षा रद्द करना आवश्यक हो गया। इस बाबत जिलाधिकारी विस्तृत रिपोर्ट देंगे।

निर्देश में प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों, वरीय पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि परीक्षार्थियों के भविष्य के हित में यह अत्यंत आवश्यक है कि परीक्षा स्वच्छ वातावरण में कदाचारमुक्त रूप से सम्पन्न हो। चूंकि, परीक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, अत: जिलाधिकारियों से अपेक्षा है कि परीक्षा कार्य में सलंग्न अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन के लिए पूर्ण सहयोग देने हेतु निर्देशित करें।

परीक्षा केंद्रों पर ऐसी व्यवस्था होगी कि मुख्य प्रवेश द्वार पर केवल परीक्षार्थियों को उनके प्रवेश पत्र को देख कर ही जाने दिया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थियों के अतिरिक्त अनधिकृत व्यक्ति परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करेंगे। यह जिम्मेदारी परीक्षा केंद्रों पर तैनात स्टैटिक मजिस्ट्रेट की होगी। जिलाधिकारियों से कहा गया है कि कड़ाई से परीक्षा संचालन को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की बैठक बुला कर स्टैटिक, गश्ती एवं उडऩदस्ता दलों की प्रतिनियुक्ति करेंगे। बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के तहत कार्यपालक दंडाधिकारी को दंड विचारण की शक्ति होगी।