पटना

पटना: पुलिसकर्मियों की बरखास्तगी का आदेश रद्द


पटना (विधि सं)। पटना हाईकोर्ट ने गोपालगंज जिले के खजुरिया ग्राम में अवैध शराब पीने से हुई 16 लोगों की मौत मामले में विभिन्न पदों पर रहे पुलिसकर्मियों के बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की एकल पीठ ने इस मामले में दस पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए राहत दी।

इन पुलिसकर्मियों में मिथिलेश्वर सिंह, नितेश कुमार सिंह, मनीष कुमार, सुनील कुमार श्रीवास्तव, चंद्रिका राम, धीरज कुमार राय, राज भरत प्रसाद सिंह, मनोज कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह व नवल कुमार सिंह  शामिल हैं, जिनके मामले में कोर्ट ने उक्त  आदेश दिया है। इन पुलिसकर्मियों का पक्ष कोर्ट में पक्ष वरीय अधिवक्ता वाई वी गिरि ने रखा। इन पुलिसकर्मियों को डायरेक्टर जनरल सह इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया था।

घटना विगत 16 अगस्त, 2016 की है, जब अवैध शराब पीने की वजह से 16 लोगों की मौत के बाद गोपालगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने इनकी सेवा को तत्काल बहाल करने का भी आदेश दिया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि अवैध आदेश की वजह से सेवा से बाहर रहने की अवधि का पूरा वेतन और अन्य पारिश्रमिकों का भी हकदार याचिकाकर्ता होगा। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी उक्त मामले में कुछ पुलिसकर्मियों के बर्खास्तगी के आदेश को पटना हाई कोर्ट द्वारा रद्द किया जा चुका है।