पटना

पटना: बलात्कार मामले में कोचिंग संचालक को आजीवन कारावास व जुर्माना


पटना (आससे)। पाक्सो एक्ट के विशेष जज अवधेश कुमार की अदालत ने कोचिंग छात्रा को भगाकर महीनों बलात्कार करने के मामले में जागृति कोचिंग सेंटर राजीव नगर के संचालक ऋषि कुमार सिन्हा को भादवि की धाराएं ३६३, ३६६ए, ३७६(२)(एन) में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व एक लाख २० हजार रुपये अर्थदंड की सजा दिया।

अभियुक्त ने कोचिंग की छात्रा को सात नवम्बर २०१५ को अपने बोलेरो गाड़ी से पहले मुजफ्फरपुर ले गया और वहां से नेपाल, सीतामढ़ी, बेतिया और अन्य जगहों पर ले जाकर जान मारने की धमकी देकर कई बार बलात्कार किया। विशेष लोक अभियोजन सुरेश चन्द्र प्रसाद ने इस मामले में कुल सात गवाहों से गवाही करवायी।

श्री प्रसाद ने आगे बताया कि पुलिस ने अभियुक्त को पीडि़ता के साथ बेतिया से १२ जनवरी २०१६ को लगभग दो माह बाद गिरफ्तार कर लड़की को बरामद किया था। अभियुक्त १५ जनवरी २०१६ से लगातार जेल में है। अदालत ने अपने फैसले में पीडि़ता को मुआवजे के रूपमें ६ लाख राज्य सरकार से देने का निर्देश दिया है।