पटना (विधि सं)। पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को लाइब्रेरियन की बहाली मामले में राज्य सरकार से छह हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा। न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की पीठ आल बिहार ट्रैंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया।
दायर याचिका में राज्य के विभिन्न स्कूलों, संस्थाओं व विभागों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति हेतु आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ अंजनी प्रसाद सिंह की दलील थी कि वर्ष 2008 से वर्ष 2020 तक हजारों रिक्तियां होने के बावजूद आज तक कोई रिक्ति नहीं निकाली गई। उक्त मामले में आगे की सुनवाई आगामी 26 अप्रैल को की जायेगी।