पटना

पटना: विद्यालय सहायकों व परिचारियों की होगी बहाली


50 फीसदी पदों पर अनुकंपा पर होगा नियोजन

      • विद्यालय सहायक को मिलेंगे हर माह 16500 रुपये
      • विद्यालय परिचारी का मासिक नियत वेतन 15200 रुपये

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। राज्य में नये साल (वर्ष 2022) में राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय सहायकों एवं विद्यालय परिचारियों का नियोजन होगा। इसके लिए विद्यालय सहायकों एवं विद्यालय परिचारियों के 2301 पद पिछले साल ही सृजित हो चुके हैं। सृजित पदों में विद्यालयों सहायक के 1172 पद एवं विद्यालय परिचारी के 1129 पद हैं।

हालांकि, इनमें से 50 फीसदी पदों अनुकंपा के आधार पर नियोजन होगा। एक जुलाई, 2006 के उपरांत नियोजन इकाइयों के सेवाकाल में मृत शिक्षक-कर्मियों के आश्रितों की अनुकम्पा पर बहाली होगी। सेवाकाल में मृत शिक्षक-कर्मी जिस नियोजन इकाई में कार्यरत होंगे, उसी नियोजन इकाई में उनके आश्रित का नियोजन होगा। इसके लिए सेवाकाल में मृत शिक्षक-कर्मी के आश्रित द्वारा अनुकम्पा बहाली के लिए आवेदन किये जाने के प्रावधान हैं।

आपको याद दिला दूं कि राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षकेतरकर्मियों यथा लिपिक के 1172 रिक्त पदों एवं चतुर्थवर्गीय कर्मियों के 1129 रिक्त पदों को प्रत्यार्पित करते हुए 16,500 रुपये के मासिक नियत वेतन पर विद्यालय सहायक के 1172 पद एवं 15,200 के मासिक नियत वेतन पर विद्यालय परिचारी के 1129 पद पिछले साल ही सृजित किये गये हैं।

चूंकि, विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद नवसृजित हैं। इसलिए इन पदों के लिए सीधी नियुक्ति से संबंधित आदर्श रोस्टर बिन्दु एक से प्रारंभ होना है। विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद के लिए रोस्टर पंजी अलग-अलग संघारित किये जाने हैं। विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी की नियुक्ति जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाना है। विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद का आरक्षण-समाशोधन से संबंधित कार्य क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा किया जाना है। विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के स्वीकृत पद के सापेक्ष आरक्षण समाशोधन कराने के उपरांत अधिकतम 50 प्रतिशत पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियोजन आरक्षण बिन्दु को ध्यान में रखकर किया जाना है।

अनुकम्पा के आधार पर नियोजन में आरक्षण प्रावधान नहीं माने जाने के प्रावधान हैं। अनुकम्पा के आधार पर नियोजन के लिए संगत नियमावली, 2020 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुशरण विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियोजन में किया जाना है। जिला स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त अभ्यावेदन की संख्या उपलब्ध रिक्त पद से अधिक होने की स्थिति में संबंधित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मी के सेवाकाल में मृत्यु की तिथि के अवरोही क्रम में किया जाना है।