प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों व अवर निरीक्षकों से मांगी गयी रिपोर्ट
(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। बिना संवर्धन कोर्स किये बिना ही बीएड प्रशिक्षण की उत्तीर्णता की तिथि से प्रशिक्षित वेतन लेने वाले 1ली से 5वीं कक्षा के बेसिक ग्रेड के शिक्षक जांच के घेरे में आ गये हैं। इसे वित्तीय अनियमितता करारते हुए जिले के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं विद्यालय अवर निरीक्षकों से रिपोर्ट मांगी गयी है।
इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरज कुमार द्वारा जिले के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं विद्यालय अवर निरीक्षकों को निर्देश दिये गये हैं। एनसीटीई के प्रावधान के अनुसार 1ली से 5वीं कक्षा के बेसिक ग्रेड में बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी को इंटर योग्यता के आधार पर अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियोजन किया जाना है।
इस प्रावधान के अनुपालन के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक का स्पष्ट आदेश है कि नियोजन इकाइयों में 1ली से 5वीं कक्षा के बेसिक ग्रेड के वैसे शिक्षक जो बीएड, बीएड (स्पेशल) या डीएड (स्पेशल) डिग्री योग्यताधारी हैं और छह माह का संवर्धन कोर्स पूर्ण कर चुके हैं एवं उन्हें संवर्धन उत्तीर्णता का प्रमाणपत्र प्राप्त है, उन शिक्षकों को संवर्धन उत्तीर्णता की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान भुगतान की काररवाई किया जाना है।
इसके मद्देनजर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं विद्यालय अवर निरीक्षकों को दिये गये निर्देश में उल्लेख किया गया है कि बेसिक ग्रेड (1ली से 5वीं) में बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी को संबंधित नियोजन इकाई द्वारा प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियोजन किया गया है, जो विभागीय नियमावली के प्रतिकूल है।
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं विद्यालय अवर निरीक्षकों को दिये गये निर्देश में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि प्रावधानित नियमावली के अनुसार बेसिक ग्रेड (1ली से 5वीं) में नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षक, जिन्होंने नियोजन के पश्चात बीएड प्रशिक्षण की उत्तीर्णता प्राप्त की है, उन्हें प्रशिक्षण की तिथि से प्रशिक्षित वेतन की स्वीकृति संबंधित नियोजन इकाई द्वारा दी गयी है, जबकि वैसे मामलों में छह माह का संवर्धन कोर्स किया जाना अनिवार्य है एवं वैसे शिक्षकों को संवर्धन उत्तीर्णता की तिथि से प्रशिक्षित वेतन की स्वीकृति प्रदान की जानी है। इस तरह के मामले में यदि जो शिक्षक प्रशिक्षित वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो यह वित्तीय अनियमितता है।
ऐसे शिक्षकों की रिपोर्ट लेने के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं विद्यालय अवर निरीक्षकों को फॉर्मेट जारी किये गये हैं। फॉर्मेट के जरिये मांगी गयी रिपोर्ट में नियोजन इकाई का नाम, शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, नियोजन की तिथि, बीएड, बीएड (स्पेशल) या डीएड (स्पेशल) डिग्री उत्तीर्णता का वर्ष व तिथि, नियोजन इकाइयों द्वारा प्रशिक्षित वेतन की स्वीकृति तथा प्रशिक्षित वेतन प्राप्त करने की तिथि का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है।