पटना (विधि सं)। एक लाख 25 हजार माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी हाई कोर्ट की रोक हटने की उम्मीद बढ़ती लग रही है। महाधिवक्ता ललित किशोर ने शिक्षा मंत्री के अनुरोध पर एक बार फिर उक्त मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकृष्ट इस ओर करवाया कराया है।
राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने मुख्य न्यायाधीश से कहा है कि राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर अंडरटेकिंग दिया है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को 4 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर ब्लाइंड एसोसिएशन ने रिट याचिका दाखिल की है कि बहाली में दिव्यांगों के लिए निर्धारित 4 फीसदी आरक्षण का लाभ सुनिश्चित कराया जाए और इसी मुद्दे को लेकर कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगा दिया है, जिसकी वजह से बहाली की पूरी प्रक्रिया स्थगित है।
उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से कहा कि विगत मार्च में ही मामले की सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी और शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई। महाधिवक्ता ने तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया है। कहा है कि याचिकाकर्ता की मांग सरकार ने मांग ली है, इसलिए पूरी बहाली को रोके रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसपर, मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट मास्टर को सम्बंधित फाइल के अवलोकन व आवश्यक कार्रवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है।