सजील स्वाति ने कहा, “यह बात तब कही जब शीर्ष अदालत ने नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं को भंग करने के बाद 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की।”
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई
डॉन अखबार ने बताया कि पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फैज ईसा, न्यायमूर्ति अमीन-उद-दीन खान और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए), पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की।