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पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर फैसले की आस,


नई दिल्‍ली, । सरकार कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को New Pension Scheme (NPS) से Old Pension Scheme (OPS) में ला सकती है। इन कर्मचारियों में वे लोग शामिल होंगे, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। इसकी सुगबुगाहट सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आने के बाद शुरू हुई।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग से मांगी है राय

फाइनेंस मिनिस्‍ट्री में राज्‍यमंत्री डॉ. भगवत कराड ने राज्‍यसभा में कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) को केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सिविल, रक्षा और रेलवे पेंशनभोगियों) को रिटायरमेंट बेनिफिट से संबंधित मामलों के समन्वय के लिए पॉलिसी तैयार करने का काम सौंपा गया है। विभाग से इस मामले में जल्‍द फैसला लेने का आग्रह भी किया गया है।

एनपीएस से बाहर करने की सिफारिश

राज्‍यमंत्री से पूछा गया था कि क्या DoP&PW ने केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को NPS से बाहर करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के विचार मांगे हैं, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। क्‍योंकि सुप्रीम कोर्ट और दूसरे हाईकोर्ट के विभिन्न फैसलों के मद्देनजर ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने की बात आई है। उनसे यह भी पूछा गया था कि क्या डीएफएस ने उपरोक्त अधिकारियों को एनपीएस के दायरे से बाहर करने की सिफारिश की है?